- वाहन चोरी क्लेम देने में बीमा कंपनी आना कानी कर रही थी
अरबिंद श्रीवास्तव, ब्यूरो चीफ
बांदा। जिला उपभोक्ता संरक्षण आयोग ने परिवादी को उसके बीमित वाहन के चोरी हो जाने पर बीमा से संबंधित क्लेम की धनराशि रुपया 569341 का अकाउंट पेई चेक सौंपा। मामला इस प्रकार था मोहल्ला स्वराज कॉलोनी निवासी अनिल कुमार श्रीवास्तव हर प्रसाद श्रीवास्तव ने जुलाई 2017 में मुकदमा दायर किया था की यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी वाहन चोरी हो जाने का क्लेम नहीं दे रही है जिस पर फोरम के अध्यक्ष तूफानी प्रसाद और सदस्य अनिल कुमार चतुर्वेदी ने सितंबर 2021 में यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी स्टेशन रोड वाला को आदेश दिया था परिवादी को चोरी गए बुलेरो वाहन की राशि 436000 तथा उस पर वाद दायर करने की तिथि से 7% ब्याज करें।
इसके अलावा परिवादी को हुई मानसिक पीड़ा और मुकदमा खर्चा के लिए रुपया 8000 भी का अदा करे। आयोग का आदेश होते ही विपक्षी यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस ने 569341 का चेक उपभोक्ता फोरम के नाम जमा कर दिया गया। यह धनराशि उपभोक्ता फोरम के खाते में आने पर आज तूफानी प्रसाद अध्यक्ष जिला उपभोक्ता आयोग ने परिवादी अनिल कुमार श्रीवास्तव को उनके अधिवक्ता की निशानदेही पर प्राप्त करा दिया गया। जानकारी जिला उपभोक्ता संरक्षण आयोग के रीडर स्वतंत्र रावत द्वारा दी गई।
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