Banda News : सेवा में कमी पर इफको टोकियों कंपनी पर लगा जुर्माना



  • जिला उपभोक्ता विवाद आयोग ने ठोंका 14 हजार का जुर्माना

बांदा। जिला उपभोक्ता विवाद आयोग ने इफको टोकियो इंश्योरेंस कंपनी द्वारा उपभोक्ताओं के साथ सेवा त्रुटि करने पर 14हजार रुपए का जुर्माना लगाया। साथ ही बीमा क्लेम की राशि 141437 भी अदा करने का आदेश का आदेश दिया। अनुपालन के लिए एक माह की समय सीमा तय की गई।जानकारी के अनुसार लक्ष्मीकांत पांडे पुत्र किशोर पांडे निवासी चित्रकूट हाल मुकाम बदौसा रोड अतर्रा बांदा के द्वारा नवंबर 2015 में इफको टोक्यो जनरल इंश्योरेंस साकेत नगर नई दिल्ली द्वारा प्रबंधक और इफको टोक्यो इंश्योरेंस स्वरुप नगर कानपुर को आवश्यक पक्षकार बनाते हुए शिकायत दर्ज कराई गई थी। उनके जिला अधिवक्ता संघ के पूर्व अध्यक्ष अधिवक्ता अशोक कुमार गुप्ता खादीवाला का कहना है कि उनके वादी का ट्रक दुर्घटना ग्रस्त हो गया था। जिसका बीमा क्लेम सेटलमेंट बीमा कंपनी ने न देकर सेवा में कमी किया है। जिला आयोग ने विपक्षी को नोटिस जारी किया गया जिसमें उन्होंने अपने जबाबदावा में बताया कि वादी का वाहन कथित दुर्घटना मझगांव गांव में दिखाया है जिससे वादी का मुकदमा निरस्त किए जाने योग्य है।

जिला उपभोक्ता संरक्षण आयोग के अध्यक्ष तूफानी प्रसाद और सदस्य अनिल कुमार चतुर्वेदी ने दोनों पक्षों की बहस सुनी और आदेश पारित किया। वादी का वाद आंशिक रूप से स्वीकार करते हुए विपक्षी गण को आदेश दिया कि वह दुर्घटनाग्रस्त वाहन का बीमा दावा की राशि 110437 एक माह के अंदर वादी को अदा करे। इसके अलावा मानसिक प्रताड़ना के लिए 5000 और वाद खर्च के लिए 3000 रुपए भी एक माह में अदा करे। इसी प्रकार बांदा शहर के मोहल्ला खुटला निवासी सुरेश चंद्र जैन पुत्र स्वर्गीय लक्ष्मीचंद जैन के अधिवक्ता मो याशमीन  द्वारा इफकोटोक्यो जनरल इंश्योरेंस कंपनी डी ए वी  कॉलेज रोड बांदा और जगदीश चंद्र साहू अभिकर्ता इफको टोकियो गायत्री नगर बांदा को पक्षकार बनाते हुए 2012 में शिकायत दर्ज कराई थी। टीवीएस मोटरसाइकिल चोरी चली गई थी। जिस से संबंधित बीमा क्लेम सेटलमेंट नही दिया गया।

 जिला उपभोक्ता संरक्षण कानून के तहत न्यायालय  द्वारा इफको टोक्यो जनरल इंशुरंस को नोटिस जारी की गई । इफको टोकियो ने अपने लिखित जबाब में कहा कि जिसमें परिवादी का दावा काल बाधित  है। जिस कारण निरस्त किए जाने योग्य है। जिला उपभोक्ता आयोग की की पीठ ने दोनों पक्षों की विद्वान अधिवक्ता की बहस  सुनी और अपने आदेश में कहां कि विपक्षी संख्या 1 इफको टोकियो इंश्योरेंस वादी को बीमा राशि  31000 तथा इस राशि पर दावा दायर करने तिथि से 16अगस्त  2012 से सात प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर  से  आदेश की तिथि तक एक माह के अंदर अदा करें ।इसके अलावा मानसिक कष्ट के लिए 4000 और मुकदमा खर्चा के लिए 2000 भी उपभोक्ता को अदा करे।अन्यथा  वादी को नियमानुसार धनराशि वसूल करने का अधिकार होगा। उक्त जानकारी स्वतंत्र रावत रीडर न्यायालय जिला उपभोक्ता फोरम ने दी।

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