Banda News : सूचना अधिकार अधिनियम की अनदेखी करने वालों के साथ होता है ये हाल


  • जनसूचना अधिकार अधिनियम की अनदेखी पड़ी भारी


बांदा। सूचना का अधिकार अधिनियम की अनदेखी करना नगर पालिका परिषद बांदा के अधिशाषी अधिकारी को भारी पड़ गया। राज्य सूचना आयोग ने के तलब करने के बाद भी जवाब न दाखिल करने पर ईओ नगर पालिका पर आयोग ने 25 हजार रूपये का जुर्माना लगाया है। 

जानकारी के अनुसार शहर के छावनी मुहल्ला निवासी संजीव पिपसानियां ने जनसूचना अधिकार अधिनियम के तहत नगर पालिका परिषद के जनसूचना अधिकारी व अधिशाषी अधिकारी नगर पालिका परिषद बांदा से कई बिंदुओं पर सूचना चाही थी। लेकिन उनके द्वारा सूचना न प्रदान करने पर प्रार्थी ने अपलीय अधिकारी के यहां उनकी शिकायत की थी।

इसके बाद कोई सूचना न प्रदान होने पर पीड़ित ने राज्य सूचना आयेग का दरवाजा खटखटाया था। राज्य सूचना आयोग ने सूचना अधिकार अधिनियम की अनदेखी करने पर ईओ नगर पालिका परिषद बांदा पर 25 हजार रूपये का जुर्मा लगाया है।



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