उपभोक्ता आयोग ने यूनाइटेड इंडिया पर 7 हजार जुर्माना किया

उपभोक्ता आयोग ने यूनाइटेड इंडिया पर 7 हजार जुर्माना किया

  • एक माह में मशीन मरम्मत पर व्यय राशि 124792 देने का आदेश

बांदा। जिला उपभोक्ता संरक्षण आयोग के रीडर स्वतंत रावत ने बताया कि बांदा शहर शंभू नगर निवासी कृष्ण प्रताप सिंह पुत्र किशन सिंह के द्वारा यूनाइटेड इंडिया इं कंपनी  बांदा, चेन्नई, लखनऊ को पक्षकार बनाते हुए शिकायत दर्ज कराई थी कि बीमा कंपनी द्वारा उनकी टाटा हिताची हेड्रोलिक मशीन के दुर्घटना हो जाने पर क्लेम सेटलमेंट न देकर सेवा में कमी की गई है। आयोग द्वारा विपक्षी यूनाइटेड इंडिया को नोटिस भेजा गया। विपक्षी पार्टी का कहना है कि परिवादी ने बीमा कंपनी की शर्तो का उल्लंघन किया गया है और इसी प्रकार वादी का मुकदमा निरस्त किए जाने योग्य है।

आयोग ने दोनों पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं की बहस सुनी। जिला उपभोक्ता संरक्षण आयोग के अध्यक्ष तूफानी प्रसाद और सदस्य अनिल कुमार चतुर्वेदी ने परिवादी का मुकदमा स्वीकार करते हुए निर्णय किया कि विपक्षी बीमा कंपनी एक माह के अंदर परिवादी को उसकी मशीन की मरम्मत में व्यय किए गए  खर्च के लिए रुपया 124792 एक माह में अदा करना होगा। साथ ही सेवा मे कमी के लिए परिवादी को हुई मानसिक तनाव के रूप में 5000 क्षतिपूर्ति और मुकदमा दायर करने पर हुए खर्च के लिए 2000 रुपया भी अदा करे। अन्यथा वादी को आयोग द्वारा निर्णित राशि वसूल करने का अधिकार होगा। इस मामले में वादी की ओर से उनके अधिवक्ता इंद्रकर्ण सिंह ने पैरवी की।

एक टिप्पणी भेजें

0 टिप्पणियाँ