अरबिंद श्रीवास्तव, ब्यूरो चीफ
बांदा। सोमवार को शहर के पुलिस लाईन्स परिसर में अपर पुलिस महानिदेशक महिला एवं बाल सुरक्षा संगठन उप्र लखनऊ के द्वारा उच्च न्यायालय के आदेशानुसार किशोर न्याय समिति के दिशा निर्देश पर विशेष किशोर पुलिस ईकाईयों को सक्रिय बनाये जाने के लिए पुलिस बाल कल्याण अधिकारी एवं कर्मचारियों के मासिक समीक्षा बैठक का आयोजन किया गया।
बैठक में बाल संरक्षण अधिकारी तथा एण्टी ह्यूमन, किशोर न्याय बोर्ड के सदस्य, बाल कल्याण समिति के सदस्यों द्वारा थाना स्तर पर बच्चों के सेथ सद्व्यवहार एवं सुरक्षा के सम्बंध में जानकारी दी गई। बैठक के निर्देश दिए गए कि पाक्सो एक्ट के वाद पंजीकृत होने के 24 घण्टे के अन्दर सीडब्लूसी बाल कल्याण समिति को भेजी जाये।
इसके अलावा बैठक में अपर एसपी लक्ष्मी निवास मिश्र ने निर्देश दिए कि भिक्षा प्रवृत्ति, बाल मजदूर आदि की बरामदगी के बाद ऐसे बच्चों को सीधे परिजनों न देकर बाल कल्याण समिति के सुपुर्द किया जाये। इस मौके पर बाल संरक्षण समिति अध्यक्ष अर्चना मिश्रा, श्रम अधिकारी महेन्द्र शुक्ला आदि मौजूद रहे।
0 टिप्पणियाँ
Please don't enter any spam link in the comment Box.