डीएम ने किसानों को प्रदान किये पीएम फसल बीमा योजना की चेक


  • प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किए गए कृषक

बांदा। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (पीएमएफबीवाई) की कार्यशाला जिलाधिकारी अनुराग पटेल की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में सम्पन्न हुई। जिसमें उनके द्वारा जनपद के 5 किसानों को फसल बीमा की धनराशि एवं प्रशस्ति देकर सम्मानित किया। जिनमें अनिल कुमार ग्राम अर्जुनाह को 67276 रू0, रामआसरे ग्राम बरईमानपुर 63383 रू0, रामचरित ग्राम बहेरी 61927 रू0, काशी प्रसाद ग्राम बहेरी 58356 रू0 तथा नत्थू प्रसाद ग्राम अर्जुनाह को 57629 रू0 बीमा की धनराशि प्रदान की गयी। अच्छा कार्य करने पर आर्यावर्त बैंक के वी0सी0 को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। कॉमन सर्विस सेन्टर अतर्रा तथा किसान सहायक सुभाष चन्द्र को भी उनके अच्छे कार्य के लिए सम्मानित किया गया। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से सम्बन्धित प्रचार-प्रसार वाहन को हरी झण्डी दिखाकर जिलाधिकारी अनुराग पटेल ने कलेक्ट्रेट परिसर से रवाना किया जिससे जनपद वासियों को उपरोक्त योजना से सम्बन्धित जानकारी प्राप्त हो सके और वे इस योजना से लाभान्वित हो सके।

जिलाधिकारी अनुराग पटेल ने बताया कि स्थानीय आपदा खडी फसलों पर ओला वृष्टि, जल भराव, भूस्खल, बादल फटना, आकाशीय बिजली से उत्पन्न बिजली से उत्पन्न आग के क्षति होने पर तथा फसल कटाई उपरान्त 14 दिनों तक खेत में सुखाई जाने हेतु रखी फसल को ओला वृष्टि, चक्रवाती वर्षा की स्थित में जो किसान प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (पी0एम0एफ0बी0वाई0) के अन्तर्गत लाभ लेना चाहते हो तो वह 72 घण्टें के अन्तर्गत टोल फ्री नम्बर-18008896868 पर सूचना दे सकते हैं या फिर उप निदेशक कृषि तथा जिलाधिकारी बांदा को आवेदन पत्र देकर अवगत कराया जा सकता है जिससे समय रहते किसानों की फसलों के नुकशान की भरपायी समय से करायी जा सके। जिलाधिकारी ने यह भी अवगत कराया कि जिन किसान भाइयों को बीमा कराना हो तो वह 31 दिसम्बर, 2021 तक सम्बन्धित बैंक शाखा, जन सेवा केन्द्र या भारत सरकार के पी0एम0एफ0बी0वाई0 पोर्टल पर बीमा करवा सकते हैं या अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। 

जिलाधिकारी ने कहा कि इसका मुख्य उद्देश्य है कि प्राकृतिक आपदाओं से अधिसूचित क्षेत्र में बोई गयी अधिसूचित फसल को बीमा कवर प्रदान करना तथा कृषि में उन्नत तकनीकि के प्रयोग को बढावा देना। आपदा वर्षा में कृषि आय को स्थिर रखना। उन्होंने यह भी अवगत कराया कि ऋणी कृषकों को बीमा में शामिल न होने के सम्बन्ध में अपना प्रार्थना पत्र सम्बन्धित बैंक को बीमा की अंतिम तिथि से 07 दिन पूर्व देना अनिवार्य है। ऐसे कृषक बीमा में तभी शामिल हो सकते हैं जब वह अपना प्रार्थना पत्र पुनः बीमा में शामिल होने हेतु देंगे। बैठक में उप निदेशक कृषि विजय कुमार, जिला कृषि अधिकारी डॉ0 प्रमोद कुमार, एलडीएम राजीव आनन्द सहित जिला प्रबन्धक अजीत कुमार शर्मा, उप जिला प्रबन्धक राम प्रकाश सिंह सहित बैंकर्स एवं किसान बन्धु उपस्थित रहे।



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