बांदा। जिला उपभोक्ता आयोग ने ग्राहक सेवा में त्रुटि और ग्राहक के साथ अमर्यादित व्यवहार किए जाने पर 5000 का जुर्माना ठोकते हुए परमार मशीनरी स्टोर हीरो बांदा रोड बबेरू को आदेश दिया कि वह 1 माह के अंदर परिवादी को शेष बची धनराशि 2030 वापस करें। मामला इस प्रकार तक ग्राम बबेरू तहसील जिला बांदा के कामता प्रसाद पटेल पुत्र भागवत पटेल जून 2015 में डीलर परमार मशीनरी स्टोर हीरो बांदा रोड बबेरू जिला बांदा को पक्षकार बनाते हुए शिकायत दर्ज कराई थी। कि उसने डीलर के यहां से मार्च 2007 को हीरो होंडा मोटरसाइकिल खरीदी थी।
परिवादी के अधिवक्ता आलोक सिंह का कहना है कि उनके मुवक्किल ने डीलर ने मोटरसाइकिल को बनाने के नाम पर 6000 नगद ले लिया और विवाद करने पर मुश्किल से 3970 की सामान रशीद दी। धनराशि 2030 वापस नहीं किया।परिवादी लगातार चक्कर लगाता रहा है। जिला उपभोक्ता फोरम द्वारा विपक्षी को नोटिस भेजा। जिस पर विपक्ष की ओर से कहा गया कि परिवादी द्वारा प्रतिष्ठान की प्रतिष्ठा को क्षति पहुंचाने की नियत से न्यायालय में वाद दायर किया गया है जो निरस्त किए जाने योग्य है।
जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग के अध्यक्ष तूफानी प्रसाद और सदस्य अनिल कुमार चतुर्वेदी की पीठ ने दोनों पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं की बहस सुनी और पत्रावली का अवलोकन किया। आदेश पारित किया की परिवादी का वाद स्वीकार करते हुए विपक्षी को आदेश दिया जाता है कि वादी को शेष बची धनराशि 2030 एक माह के अंदर अदा करें। इसके अलावा परिवादी को हुई मानसिक प्रताड़ना के लिए 3000 और मुकदमा लड़ने के लिए 2000 अदा करें। जिला उपभोक्ता फोरम ने अपने आदेश में कहा कि परिवादी ने मोटरसाइकिल विपक्ष के प्रतिष्ठान से लिया था जिससे यह स्पष्ट है कि विपक्षी द्वारा ग्राहक सेवा में त्रुटि और ग्राहक के साथ अमर्यादित व्यवहार किया जाना साक्ष्यों से स्पष्ट है। उक्त जानकारी रीडर न्यायालय स्वतंत्र रावत ने दी।
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