दिल्ली सरकार ने सभी स्कूल पांच अक्टूबर तक बंद रखने का आदेश जारी किया। इस आदेश का यह मतलब है कि 21 सितंबर से जो 9 से 12वीं क्लास के छात्रों के लिए आंशिक रूप से स्कूल खोलने की बात कही थी, वह भी रद्द कर दी गई है। अब केवल ऑनलाइन क्लास जारी रहेंगी। कोरोना महामारी के चलते दिल्ली में मार्च से स्कूल बंद हैं। इससे पहले दिल्ली सरकार ने 5 सितंबर को दिल्ली में 30 सितंबर तक सभी स्कूलें बंद रखे जाने का आदेश जारी किया था।
आदेश में कहा गया था कि 20 सितंबर तक छात्रों को किसी भी तरह की एक्टिविटी के लिए स्कूल ना बुलाया जाए। सरकार ने कहा था कि 21 सितंबर से अगर 9वीं से 12वीं क्लास के छात्र अपने स्कूल जाना चाहें और टीचर की सलाह लेना चाहें तो वे अपने पेरेंट की लिखित सहमति के साथ जा सकते हैं। हालांकि अगर स्कूल और छात्र का घर कन्टेनमेंट जोन में नहीं है तो ही इजाजत होगी। लेकिन यह स्वैच्छिक होगा।
फीस बढ़ाने पर दिल्ली सरकार सख्त
दिल्ली सरकार ने कहा था कि 21 सितंबर से स्कूल एक समय में अपने 50% टीचिंग और नॉन टीचिंग स्टाफ को ऑनलाइन पढ़ाई/ आदि के लिए बुला सकते हैं. केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय स्कूलों/छात्रों और टीचर आदि के लिए लिए स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर जारी करेगा जिसका पालन करना होगा।
0 टिप्पणियाँ
Please don't enter any spam link in the comment Box.