उपभोक्ता संरक्षण आयोग द्वारा पारित किए गए निर्णय का नहीं किया गया अनुपालन, मामले की सुनवाई 10 अगस्त को होगी

  • विद्युत विभाग के अधिकारी को व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने का दिया आदेश

बांदा। जिला उपभोक्ता संरक्षण आयोग द्वारा पारित किए गए निर्णय का अनुपालन नहीं किया गया था। इस पर अवमानना याचिका दायर की गई। इस पर विद्युत  विभाग द्वारा जो अनुपालन आख्या दी गई। उसमे और वादी के द्वारा दाखिल जवाब में विरोधाभास होने के कारण स्पष्ट करने के लिए आज जिला उपभोक्ता फोरम के अध्यक्ष तूफानी प्रसाद और सदस्य अनिल कुमार चतुर्वेदी ने इजराय वाद की सुनवाई करते हुए राजा बाबू पुत्र राम प्रकाश मिश्र ग्राम परसोडा में अधिशाषी अभियंता विद्युत अथवा उनके उप खंड अधिकारी व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर अपना पक्ष रखने का आदेश दिया है। मामले की सुनवाई 10 अगस्त को होगी। यह इजराय वाद जिला फोरम द्वारा पारित किए गए मूल वाद से संबंधित है।

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