- ग्राहक ने यूनाइटेड इंडिया इन्शोरेंस कं को बीमा क्लेम भर कर दिया परंतु कोई कार्यवाही नहीं की थी
बांदा। जिला उपभोक्ता फोरम ने शहर के कालूकुआ निवासी कमलेश कुमार बाजपेई पुत्र केदार प्रसाद ने अगस्त 2014 में शाखा प्रबंधक यूनाइटेड इंडिया इं पीली कोठी बांदा को पक्षकार बनाते हुए शिकायत दर्ज कराई थी। जिला उपभोक्ता संरक्षण आयोग के रीडर स्वतंत्र रावत ने बताया कि परिवादी के कथन अनुसार उसका वाहन डंपर यू पी 90टी 1618 का बीमा कंपनी से दिनाक 28 जनवरी 2014 तक बीमित था। रात में खाना खाएं समय घर के दरवाजे से 23 नवंबर 2013 को करीब रात 1 बजे खड़े वाहन में किसी ट्रक ने टक्कर मार दिया। परिवादी के अधिवक्ता ने बताया कि बीमा क्लेम भर कर कंपनी को दिया। परंतु कोई कार्यवाही नहीं हुई।
जिला आयोग ने विपक्षी यूनाइटेड इंडिया इं को नोटिस भेजा और जवाब मांगा। उनकी और से विभागीय अधिवक्ता सत्येंद्र कुमार निगम ने जवाब दिया और कहा कि दावा निस्तारण हेतु सभी प्रपत्र नही दिए गए। जिला उपभोक्ता संरक्षण आयोग के अध्यक्ष तूफानी प्रसाद और सदस्य अनिल कुमार चतुर्वेदी ने वादी का वाद स्वीकार किया।
तत्काल विपक्षी द्वारा समस्त निर्णीत धनराशि जमा कर दिया। जिसे आज खुले न्यायालय में सदस्य अनिल कुमार ने परिवादी कमलेश कुमार बाजपेई को 114069 का अकाउंट पेई चेक प्राप्त करा दिया गया और मामला पूर्ण सहमति से समाप्त कर दिया गया। इस दौरान प्रामेश्वर स्टेनो, विनोद, आरिफ, शिव कारण और वादी के अधिवक्ता जगदीश प्रसाद तिवारी आदि मौजूद रहे।
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