बांदा। जिला उपभोक्ता संरक्षण आयोग ने इजराय मामले में सख्त कार्रवाई करते हुए अधिशासी अभियंता विद्युत अलीगंज बांदा के विरुद्ध 3,28,000/रुपए का वसूली अधिपत्र निर्गत करते हुए जिला कलेक्टर बांदा को अधिकृत किया है कि वह विपक्षी विद्युत विभाग बांदा की चल अथवा अचल सम्पत्ति से निर्णित धनराशि की वसूली भूराजस्व की भांति करके जिला उपभोक्ता संरक्षण आयोग बांदा के पद नाम से जमा कराए।
मामला इस प्रकार था कि बसंती देवी पत्नी बद्री प्रसाद कस्बा ओरन तहसील अत्तरा के मामले में जिला उपभोक्ता आयोग ने परिवादी का वाद स्वीकार करते हुए अक्टूबर 2020में आदेश देते हुए कहा था कि विद्युत विभाग परिवादिया को उसके पुत्र की मृत्यु पर 3लाख रुपए और 10 हजार मानसिक तनाव के लिए एक माह में अदा करना होगा। दी गई समय सीमा समाप्त होने पर 9 प्रतिशत ब्याज भी देना होगा।
विद्युत विभाग ने आदेश का अनुपालन सुनिश्चित नही किया। डिग्रीडर ने उपभोक्ता संरक्षण के अंतर्गत अवमानना याचिका दायर किया जिस पर जिला उपभोक्ता संरक्षण आयोग के न्यायाधीश तूफानी प्रसाद और न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी अनिल कुमार चतुर्वेदी ने अवमानना याचिका में विद्युत विभाग के विरुद्ध 328000 का वसूली अधिपत्र जिला अधिकारी बांदा को निर्णित राशि न्यायालय में जमा करने के लिए निर्गत किया है।
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