BANDA NEWS : जिला उपभोक्ता संरक्षण आयोग के लोक अदालत में 29 मुकदमों का निस्तारण किया

बांदा। जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग बांदा के अध्यक्ष तूफानी प्रसाद और सदस्य अनिल कुमार चतुर्वेदी ने बताया कि  विपक्षी पार्टी के द्वारा 13 लाख 80 हजार रुपए जमा करने की सहमति जताई। जिसमे  बीमा कंपनी के 6 वाद, विद्युत विभाग के 12, बैंक के 4  मंडी समिति का 2, डाकघर 1, अन्य विविध 3 परिवादियों मामले लोक अदालत से सुलह समझौते पर निर्मित किए गए। लोक अदालत में परिवादिया श्रीमती लालसा पत्नी सहमत खान निवासी मोहनपुरवा बनाम यूनिवर्सल शेंपो जनरल इं के मामले में परिवादी को 23 हजार रूपए का चेक दिया गया। अनिल मिश्र पुत्र प्रेम नारायण निवासी तेरही माफी बनाम सचिव कृषि उत्पादन मंडी समिति में वादी को 1 लाख 50 हजार रूपए दिलाया गया। 

इसी प्रकार सुमन अग्रवाल पुत्री स्व मोती लाल अग्रवाल निवासी अलीगंज बांदा बनाम डाक घर बांदा के मामले में वादिनी को डाकघर ने बताया कि उन्होंने 97983.00 का भुगतान किया गया है। इसी प्रकार जयगोपाल बनाम यूनाइटेड में विपक्षी पार्टी ने 688000 जमा कर सुलह कर लिया। रीडर न्यायालय स्वतंत्र रावत ने बताया कि जिन मामलों में विपक्षी पार्टी द्वारा धनराशि जिला उपभोक्ता संरक्षण आयोग में जमा की गई है वह वादकारियों को आवेदन करने पर नियमानुसार एकाउंट पेई चेक से प्राप्त कराई गई।

आशुलिपिक रामेश्वर, मो आरिफ खान, शिवकरण वर्मा, विनोद कुमार, जगदीश प्रसाद तिवारी एड, चंद्रपाल सिंह, अधिशाषी अभियंता ग्रामीण, उपखंड अधिकारी शत्रुघन सिंह,विधि अधिकारी विकास कुमार वर्मा, आर्यावर्त बैंक रीजनल आफिस शिव प्रसाद, जोगेंद्र सिंह पैरोकार विद्युत, राजीव चौधरी एड आदि मौजूद रहे।


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