उपभोक्ता आयोग ने पूर्व प्रोफेसर को गैस एजेंसी से दिलाया 1100 का चेक

उपभोक्ता आयोग ने पूर्व प्रोफेसर को गैस एजेंसी से दिलाया 1100 का चेक

बांदा। जिला उपभोक्ता आयोग ने आराधना गैस एजेंसी से पीड़ित पूर्व प्रोफेसर को हर्जाने के तौर पर 1100 का चेक दिलाया है। जानकारी के अनुसार बांदा शहर के मोहल्ला इंद्रा नगर निवासी ज्ञान प्रकाश तिवारी लल्लू राम तिवारी ने बिना किसी अधिवक्ता किए ही एक जागरूक उपभोक्ता की भांति आराधना इंडेन गैस सर्विस, बांदा और इंडेन संभागीय कार्यालय इलाहाबाद को पक्षकार बनाते हुए शिकायत दर्ज कराई थी कि उन्हें घरेलू गैस के सिलेंडर में सब्सिडी नहीं दी जा रही है। फोरम के द्वारा गैस एजेंसी और इलाहाबाद मंडल की कार्यालय नोटिस जारी की गई जिस पर उनके द्वारा कहा गया कि उन्होंने अब गैस की सब्सिडी देना प्रारंभ कर दी है अब किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं है तो इसी आधार पर वो वाद समाप्त किया जाए। जिला उपभोक्ता आयोग के अध्यक्ष न्यायाधीश तूफानी प्रसाद और सदस्य अनिल कुमार चतुर्वेदी ने पत्रावली का अध्ययन किया। दोनो लोगों को सुना।

वादी का कहना है कि यदि फोरम 1 रुपए भी मानसिक तनाव के लिए आराधना गैस एजेंसी से दिलाती है तो वह अपना मुकदमा उठाने को तैयार हैं। आराधना गैस आई आपसी सहमति के आधार पर आदेश दिया गया कि वह वरिष्ठ नागरिक को सम्मान स्वरूप 1100 रुपए अदा करे। इसी आपसी सहमति पर गैस एजेंसी ने आयोग द्वारा निर्णित राशि फोरम में जमा कर दिया। आज तूफानी प्रसाद ने पंडित जवाहरलाल नेहरु पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज से सेवा निर्वात प्रोफेसर ज्ञान प्रकाश तिवारी को सम्मान स्वरूप 1100 रुपए का अकाउंट पेई चेक प्राप्त करा दिया गया। इस दौरान रीडर न्यायालय स्वतंत्र रावत, विनोद कुमार आदि मौजूद रहे।

उपभोक्ता आयोग ने पूर्व प्रोफेसर को गैस एजेंसी से दिलाया 1100 का चेक

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