उपभोक्ता आयोग ने परिवादी को दुकान में आग लगने पर हुए नुकसान का बीमा क्लेम 1,57,443 का चेक सौंपा

उपभोक्ता आयोग ने परिवादी को दुकान में आग लगने पर हुए नुकसान का बीमा क्लेम 1,57,443 का चेक सौंपा

अरबिंद श्रीवास्तव, ब्यूरो चीफ
बांदा। शहर बांदा के मोहल्ला मर्दन नाका निवासी मोहम्मद सईद पुत्र कुन्नू  साड़ी और रेडिमेड की दुकान गुसाईगंज में थी जिसने आग लगने पर बीमा कंपनी द्वारा क्लेम न देने पर वाद यूनाइटेड इंडिया के विरुद्ध दायर किया गया था। इस मामले बीमा कंपनी ने राज्य आयोग में अपील दायर किया था। अपील में निर्णय के अनुसार बीमा कंपनी ने निर्णित राशि फोरम के पक्ष में अदा कर दी थी। आज जिला उपभोक्ता संरक्षण आयोग के न्यायिक मजिस्ट्रेट अनिल कुमार चतुर्वेदी ने परिवादी मोहम्मद सईद को 1,57,443 का अकाउंट पेई चेक प्राप्त कर दिया गया। इस दौरान डिग्रीडार के अधिवक्ता दिलीप कुमार सविता भी रहे। उक्त जानकारी रीडर न्यायालय स्वतंत्र रावत जिला उपभोक्ता संरक्षण आयोग द्वारा दी गई।

इसके अलावा, उपभोक्ता आयोग ने यूनाइटेड इंडिया कंपनी को अपील में जमा राशि 69 हजार रुपए का चेक सौंपा। मामला इस प्रकार था कि जिला उपभोक्ता संरक्षण आयोग ने पवन सिंह पुत्र राम सनेही निवासी बबेरू और कुलदीप बाजपेई निवासी फुटाकुवा शहर बांदा के दोनों मामलो में बीमा कंपनी के विरुद्ध मुकदमा निर्णित किए गए थे। इन दोनों मामलों में यूनाइटेड इंडिया ने राज्य उपभोक्ता संरक्षण आयोग में अपील करते समय धारा 15के तहत दोनो मामलों में 25-25 हजार जमा किए गए थे। डिग्रीदार को निर्णीत राशि देने के बाद फोरम में जमा शेष का भुगतान शाखा प्रबंधक अजय कुमार वर्मा  यूनाइटेड इंडिया पीली कोठी बांदा को कर दिया गया। उक्त जानकारी स्वतंत्र रावत रीडर जिला उपभोक्ता संरक्षण आयोग ने दी।

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