- बीपीएल कम्पनी से होगी 14.57 लाख की रिकवरी
बांदा। जिला उपभोक्ता संरक्षण आयोग ने आदेश का अनुपालन नहीं करने पर बीपीएल लिमिटेड के विरुद्ध 14 लाख 57 हजार की रिकवरी जारी किया है। मामला इस प्रकार था कि तत्कालीन पीठ के जिला जज/अध्यक्ष विक्रम जीत सिंह, सदस्य बाल गोविंद त्रिपाठी और सदस्या राम किशोरी की पीठ ने वादिनी प्रभा सक्सेना कटरा बाजार बांदा के मामले में मई 1996 को शिकायत स्वीकार करते हुए बी पी एल लि बैंगलोर, नई दिल्ली और कानपुर को आदेश दिया गया था कि विपक्षीगण 30दिन के भीतर 12 हजार रुपए हर्जाना अदा करे। साथ ही इस अवधि में वादिनी की प्लेन फोटो कॉपी मशीन की सम्पूर्ण रिपेयरिंग करे और चालू करे।
ऐसा नहीं किया गया तो 5000प्रतिमाह की दर से हर्जाना अदा करना होगा। विपक्षी पार्टी ने राज्य आयोग में अपील दायर किया जो अनुपस्थिति में खारिज हो गई। आयोग ने न्यायहित मे बी पी एल लिमिटेड को नोटिस भेजा। विपक्षी पार्टी लगातार उपभोक्ता संरक्षण कानून के अंतर्गत जारी किए गए निर्णय का लोप कर रहा है। जिला उपभोक्ता संरक्षण आयोग के अध्यक्ष तूफानी प्रसाद और सदस्य अनिल कुमार चतुर्वेदी ने डिग्रीडर और वरीसान डॉक्टर अतुल सक्सेना के अधिवक्ता अशोक त्रिपाठी जीतू को अवमानना याचिका में सुना गया।फोरम ने कहा कि विपक्षी पार्टी लगातार निर्णय का लोप कर रहे हैं। आयोग द्वारा
बीपीएल लि कस्तूरबा मार्ग बंगलौर, बीपीएल लि अशोक भवन नई दिल्ली और बीपीएल लि स्वरूप नगर कानपुर के विरुद्ध उपभोक्ता संरक्षण कानून में संशोधन विधेयक के अनुसार संबंधित जिलाधिकारी/कलेक्टर/राजस्व वसूली अधिकारी बंगलोर, नई दिल्ली, कानपुर को वसूली वारंट जारी किया गया है और आदेशित किया गया है कि निर्णित धनराशि 1457000.00 से वसूली भू राजस्व की भांति वसूल करके न्यायालय जिला उपभोक्ता संरक्षण आयोग में लंबित अवमानना याचिका में नियत तिथि 6 दिसंबर के पूर्व नकद अथवा चेक के जमा कराए। उक्त जानकारी रीडर न्यायालय जिला उपभोक्ता संरक्षण आयोग ने दी।

0 टिप्पणियाँ
Please don't enter any spam link in the comment Box.