बांदा। राज्य उपभोक्ता आयोग के न्यायमूर्ति अशोक कुमार के निर्देश पर जिला उपभोक्ता आयोग द्वारा राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया। जिसमें 93 मामलों को सुलह समझौते के आधार पर निस्तारित कराने के लिए सूचीबद्ध किया गया। इन सूचीबद्ध मामलों में 62 मुकदमों में दोनों पक्षों की सहमति और सुलह समझौते के आधार पर निर्णित किया गया ।निर्णय किए गए सभी मामलों में 33 लाख धनराशि का आपसी सेटलमेंट हुआ। जिला उपभोक्ता आयोग के अध्यक्ष तूफानी प्रसाद और सदस्य अनिल कुमार चतुर्वेदी ने राष्ट्रीय लोक अदालत की संयुक्त अध्यक्षता की। उक्त जानकारी रीडर न्यायालय स्वतंत्र रावत ने दी। निर्णित मामलों में विद्युत विभाग के 33, भीरतीय जीवन बीमा निगम के 18,डाक विभाग 1 और 20 विविध मामले अन्य विभाग के निर्णित हुए।
आज राष्ट्रीय लोक अदालत में जिला बचत अधिकारी राकेश जैन को भारतीय जीवन बीमा निगम के द्वारा सेवा में कमी के मामले में बीमा कंपनी द्वारा जमा धनराशि फोरम के खाते में आने पर आज राष्ट्रीय लोक अदालत के समक्ष 60 हजार रुपए का चेक प्राप्त कराया गया। इस दौरान अधिशाषी अभियंता राम सिंह, पारस नाथ प्रबंधक भारतीय जीवन बीमा इलाहाबाद, मयंक खरे प्रबंधक एल ई सी अतर्रा, रजनीश कुमार, जोगेंद्र, शिव प्रसाद, असुलिपक रामेश्वर, विनोद, मो आरिफ अली, शिवकरण, जगदीश तिवारी एड, राजीव चौधरी, सत्येंद्र निगम एड, शिव कुमार मिश्र एड, पुष्पेंद्र कुशवाहा, प्रबंधक पी सी एफ बांदा आदि मौजूद रहे।
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