- उपभोक्ता को राज्य आयोग में अपील दायर करने से मिला लाभ
बांदा। राज्य उपभोक्ता संरक्षण आयोग ने अहम फैसला सुनाते हुए बीमा क्लेम की धनराशि अदा करने के निर्देश दिए हैं। जानकारी के अनुसार प्रद्युम्न नारायण मिश्रा एडवोकेट पुत्र बसंत लाल दुबरिया थाना बदौसा जिला बांदा हाल मुकाम ज्ञान भारती स्कूल के पास बलदाऊ गंज कर्वी जिला चित्रकूट ने द्वारा वर्ष 2015 में यूनाइटेड इंडिया इंशोरेंस कंपनी कानपुर के शाखा प्रबंधक और यूनाइटेड इंडिया इंशोरेंस पीली कोठी बांदा से शाखा प्रबंधक को पक्षकार बनाते हुए शिकायत दर्ज कराई थी कि उनके वाहन चोरी का क्लेम बीमा कंपनी ने निरस्त कर दिया है, जिसे दिलाया जाए। जिला आयोग बांदा ने परिवादी का वाद 21 जनवरी2016 में खारिज कर दिया गया था। इस मामले में वादी जो पेशे से वकील है, ने राज्य उपभोक्ता संरक्षण आयोग लखनऊ में यूनाइटेड इंडिया के विरुद्ध अपील की। जिस पर आयोग द्वारा जिला उपभोक्ता आयोग बांदा का निर्णय अपास्त करते हुए निरस्त कर दिया।
उपभोक्ता की अपील स्वीकार करते हुए आयोग की पीठ के सदस्य विकास सक्सेना और गोवर्धन यादव की कोर्ट ने विपक्षी यूनाइटेड इंडिया इंशोरेंस कंपनी लिमिटेड को आदेश दिया कि दो माह के अंदर बीमे की धनराशि का 75 प्रतिशत मय 6 फीसदी ब्याज सहित वाद योजन की तिथि से अदायगी तक अपीलार्थी को अदा करें। जिसके अनुपालन मे यूनाइटेड इंडिया इंशोरेंस कंपनी के शाखा प्रबंधक अजय वर्मा ने वाहन चोरी का क्लेम मु. 669501.00 का चेक जिला आयोग में जमा कर दिया गया। जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग के अध्यक्ष तूफानी प्रसाद और सदस्य अनिल कुमार चतुर्वेदी की पीठ के आदेश पर रीडर न्यायालय स्वतंत्र रावत ने परिवादी को 669501 का चेक सौंप दिया। इस दौरान परिवादी के अधिवक्ता दिलीप सविता, रामेश्वर स्टेनो, विनोद चतुर्वेदी, शिवकरण वर्मा, सतेंद्र कुमार निगम एडवोकेट आदि मौजूद रहे।
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