विजय कुमार, संवाददाता
बाराबंकी। उत्तर प्रदेश के बाराबंकी जनपद के हरसौली थाना क्षेत्र के रामनगर की यह घटना है जहां पर प्रार्थी परसुराम पुत्र रामेस्वर के पत्नी को 27 नवंबर, 2021 को जब ये घर पर नहीं था तो इसी हरसौली गांव का निवासी मनीष पुत्र राम किशुन गौतम ने इनकी पत्नी कुसुमा व पुत्र अजय (आयु लगभग 06 वर्ष) को जबरदस्ती बहला फुसलाकर कहीं भगा ले गया है। प्रार्थी कई दिनों से लोगों से मदद की गुहार लगा रहा है लेकिन अभी तक किसी भी प्रकार की सुनवाई नहीं हुई है। सबसे बड़ी बात यह है कि आरोपी मनीष ने घर में मनीष ने पत्नी और बेटे को तो भगा के ले गया है साथ ही साथ घर में रखे नगद ₹50,000 एवं पांच थान जेवर, प्रार्थी का आधार कार्ड, मोबाइल भी लेकर चला गया है।
सबसे दुखद बात यह है कि प्रार्थी द्वारा उक्त घटना की रिपोर्ट दर्ज करने के लिये थानाध्यक्ष थाना रामनगर-बाराबंकी, पुलिस अधीक्षक बाराबंकी तथा जिलाधिकारी एवं पुलिस क्षेत्राधिकारी राम नगर आदि को कई प्रार्थना पत्र अलग-अलग तारीखों में दिए गए। मगर अभी तक उसका कोई निष्कर्ष नहीं निकला। वहीं आरोपी, प्रार्थी को अनेक प्रकार की धमकी देने के साथ-साथ उसको जान से मारने की धमकी भी दे रहा है।
आरोपी पहले से शादीशुदा है और उसकी पत्नी उसकी पत्नी गीता देवी, मनीष पुत्री राम चन्दर, निवासिनी ग्राम- सराय दुनौली थाना- टिकैत नगर बाराबंकी ने इसके विरुद्घ प्रधान न्यायाधीश महोदय पारिवारिक न्यायालय बाराबंकी की कोर्ट पर गुजारे का वाद दायर किया था। न्यालालय द्वारा उक्त वाद में अपने आदेश तारीख दिनांक-14/07/2017 को आरोपी मनीष के विरुद्ध 3000/-रुपया प्रति माह भरण पोषण भत्ता द्वारा न्यालालय के देने का आदेश पारित किया है। प्रार्थी निवेदन करता है कि उसकी पत्नी कुसुमा व पुत्र अजय को आरोपी के चंगुल से मुक्त कराकर उसको दिलवाया जाये तथा तथा आरोपी के विरुद्ध मुकदमा दर्ज करके उसे जेल भेजा जाये तथा उसका रुपया व जेवर उसे वापस दिलवायी जाये ।
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