- सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने का किया गया प्रयास
भक्तिमान पाण्डेय
बाराबंकी। जिले में गुरुवार को आयोजित एक जनसभा में कोविड गाइडलाइंस का उल्लंघन और साम्प्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने के आरोप में एआईएमआईएम के राष्ट्रीय अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी और कार्यक्रम आयोजक मंडल के खिलाफ धारा मुकदमा दर्ज किया गया है। दरियाबाद से भाजपा विधायक सतीश चंद्र शर्मा की शिकायत पर नगर कोतवाली में मुकदमा दर्ज किया गया है।
भाजपा विधायक सतीश चंद्र शर्मा ने की शिकायत
बता दें कि 9 सितम्बर को नगर कोतवाली के मोहल्ला कटरा चन्दना में एआईएमआईएम के राष्ट्रीय अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी के कार्यक्रम में शासन द्वारा जारी कोविड गाइडलाइंस का उल्लंघन करते हुए काफी संख्या में भीड़ इकट्ठा की गई. इसके साथ ही प्रशासन द्वारा दी गई अनुमति का स्पष्ट उल्लंघन किया गया। कार्यक्रम के दौरान न तो किसी के द्वारा मास्क का प्रयोग किया गया और न ही सामाजिक दूरी का पालन किया गया। इसके अलावा असदुद्दीन ओवैसी ने अपने भाषण में तमाम सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने वाले भड़काऊ भाषण दिए गए।
ओवैसी ने कहा कि रामसनेहीघाट में प्रशासन द्वारा 100 वर्ष पुरानी मस्जिद को तुड़वा दिया गया तथा उसका मलबा भी वहां से पूर्ण रूप से हटा दिया गया। इस वक्तव्य से एक समुदाय विशेष को भड़काने का एवं सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने का प्रयास किया गया। विधायक सतीश चन्द्र शर्मा ने बताया कि ओवैसी द्वारा पीएम मोदी एवं मुख्यमंत्री योगी के विरुद्ध भी अभद्र एवं निराधार टिप्पणी की गई। ओवैसी एवं आयोजक मंडल द्वारा आयोजन की शर्तों का एवं कोविड के प्रोटोकॉल का स्पष्ट उल्लंघन और सांप्रदायिक सौहार्द खराब करने का पूर्णतया प्रयास किया गया।
इसे भी पढ़ें-भारत के मुसलमानों को उनका सियासी हक मिलने पर ही संविधान मजबूत होगाः ओवैसीदरियाबाद से भाजपा विधायक सतीश चंद्र शर्मा ने इस मामले की लिखित शिकायत अपर मुख्य सचिव गृह, जिलाधिकारी और पुलिस कप्तान से कर एफआईआर दर्ज करने की मांग की थी। जिसके बाद नगर कोतवाली में मुकदमा दर्ज किया गया है। पुलिस कप्तान यमुना प्रसाद ने बताया कि नगर कोतवाली में एआईएमआईएम के राष्ट्रीय अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी और कार्यक्रम के आयोजक मंडल के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर विधिक कार्यवाही की गई है।
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