जिला उपभोक्ता संरक्षण आयोग ने उपभोक्ताओं को 1245620 रुपए के चेक सौपे

बांदा। शहर के सिविल लाइंस निवासी कुशल देवी पत्नी पृथ्वी राज सिंह के मामले में एसबीआई लाइफ़ इंश्योरेंस कंपनी को आदेश दिया था कि एक माह के अंदर मृत्यु दावा की धनराशि 693000 में 6 फ़ीसदी ब्याज दर से अदा करे और 8000 जुर्माना भी अदा करे। एसबीआई लाइफ़ इंश्योरेंस ने जिला आयोग द्वारा पारित निर्णय का अनुपालन सुनिश्चित कर 971327 का चेक फोरम में जमा कर दिया। जिसे आयोग के अध्यक्ष तूफानी प्रसाद और सदस्य अनिल कुमार चतुर्वेदी ने परिवादिनी कुशल देवी को उनके अधिवक्ता शिव कुमार मिश्रा की शिनाख्त पर अकाउंट पेई चेक सौंप दिया गया।

इसी प्रकार रामकृपाल पुत्र चुन्नीलाल ग्राम के मामले में गाड़ी दुर्घटना से संबंधित क्लेम सेटलमेंट 274293 यूनाइटेड इंडिया द्वारा जमा किया गया था। यह राशि वादी के अधिवक्ता इंद्र करण सिंह की शिनाख्त पर सौप दिया गया। रीडर स्वतंत्र रावत ने बताया कि इन दोनो मामलों में विपक्षी के द्वारा  समय से पहले ही निर्णित धनराशि आयोग में जमा कर दी गई थी। इस दौरान संतोष कुमार सिंह एड, विनोद कुमार, रामेश्वर स्टेनो, शिवकरण वर्मा, मो आरिफ अली आदि मौजूद रहे।



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