Banda News : जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग ने परिवादिनी को दुर्घटना बीमा लाभ का चेक 53125 सौंपा



  • लोक अदालत में बीमा कंपनी से सुलह हुई थी

बांदा। ग्राम सड़ा परगना नरैनी की निवासिनी सुनैना देवी पत्नी बुटु के द्वारा भारतीय जीवन बीमा निगम अतर्रा के प्रबंधक के विरुद्ध शिकायत दर्ज कराई थी कि उनके पति के नाम पॉलिसी जारी थी जिसमें उनके पति का बीमा और दुर्घटना बीमा शामिल था जिसका प्रीमियम उनके पति द्वारा अदा किया जाता था और इस पॉलिसी में परिवादिनी जिसने स्वयं मुकदमा दायर किया था वह नामिनी थी। परिवादिनी के पति की मृत्यु 3 अप्रैल 2019 को कृषि कार्य के दौरान थ्रेसर में फंसकर अंग भंग से दुर्घटनाएं कारण हो गई थी। 

परिवादिनी के द्वारा बीमा कंपनी से क्लेम देने का निवेदन किया परंतु बीमा कंपनी ने दुर्घटना बीमा दावा देने से मना कर दिया। जिस कारण परिवादिनी के अधिवक्ता और पूर्व अध्यक्ष जिला अधिवक्ता संघ अवधेश कुमार गुप्ता उर्फ खादीवाला ने मुकदमा जिला उपभोक्ता फोरम में दायर किया। जिस पर फोरम के द्वारा भारतीय जीवन बीमा निगम अतर्रा को नोटिस जारी की गई। जिस पर बीमा कंपनी ने राष्ट्रीय लोक अदालत में परिवादिनी से सुलह कर ली थी और सुलह समझौते के आधार पर निर्धारित धनराशि 53125 रुपए जिला उपभोक्ता संरक्षण आयोग में जमा कर दिया। 

जिला उपभोक्ता आयोग के अध्यक्ष तूफानी प्रसाद और सदस्य अनिल कुमार चतुर्वेदी की कोर्ट ने इसी आधार पर मामले को निस्तारित कर दिया गया। गुरुवार को रीडर न्यायालय जिला उपभोक्ता आयोग ने परिवादिनी सुनैना देवी को उनके अधिवक्ता की शिनाख्त पर एकाउंट पेयी चेक सौंप दी गई। इस दौरान आशुलिपिक रामेश्वर, विनोद कुमार, शिव करण वर्मा, आरिफ अली, राजीव चौधरी एड आदि मौजूद रहे।

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