Banda News : दूसरे राज्यों में उपभोक्ता आयोग के फैसले के पालन में हो रही देरी

  • वरिष्ठ अधिवक्ता ने केन्द्र सचिव उपभोक्ता मामलों को भेजा पत्र

बांदा। जिला अधिवक्ता संघ के पूर्व अध्यक्ष और भारतीय जनता पार्टी के पूर्व जिलाध्यक्ष अशोक त्रिपाठी जीतू ने केंद्रीय सचिव उपभोक्ता मामले विभाग भारत सरकार को पत्र भेजते हुए अवगत कराया है कि जिला उपभोक्ता आयोग द्वारा उपभोक्ताओं के पक्ष में जो निर्णय पारित होते हैं यदि वह निर्णय का अनुपालन उत्तर प्रदेश से बाहर किसी अन्य राज्य जैसे दिल्ली, हरियाणा, कर्नाटक आदि से संबंधित होता है तो उस राज्य के पुलिस अधिकारी और कलेक्टर के द्वारा जिला उपभोक्ता आयोग की वसूली अधिपत्रो और गिरफ्तारी अधिपत्र  आदि की तामिली में ज्यादा रुचि नहीं ली जाती है और जिससे जिला उपभोक्ता आयोग द्वारा उपभोक्ताओं के पक्ष में पारित किए गए निर्णय का पालन समय से नहीं हो पाता और निष्पादन वाद लगातार दूसरे राज्यों से वसूली की प्रतीक्षा में पड़ा रहता है। 

वरिष्ठ अधिवक्ता श्री जीतू ने अपने भेजे पत्र में उल्लेख किया है कि उत्तर प्रदेश की बांदा जिला उपभोक्ता संरक्षण आयोग ने प्रभा सक्सेना के मामले में बीपीएल इंडिया लि के विरुद्ध जिला कलेक्टर  नई दिल्ली, बंगलोर को वसूली अधिपत्र जिला आयोग बांदा की पीठ ने जारी किए हैं लेकिन उत्तर प्रदेश से बाहर का मामला अन्य राज्य से संबंधित होने के कारण अवमानना याचिका लंबित है।श्री जीतू ने भारत सरकार को भेजे गए पत्र में लिखा है कि सम्पूर्ण भारत वर्ष की जिला उपभोक्ता संरक्षण अदालतों में लंबित पड़े ऐसे सभी मामलो की निगरानी और अनुश्रवण उपभोक्ता मामलो की सर्वाच्च अदालत राष्ट्रीय आयोग के माध्यम से कराई जाए तथा ऐसे प्रकरण पर संबंधित राज्य के अध्यक्ष जिला उपभोक्ता संरक्षण आयोग को भी शामिल किया जा सकता है। पूर्व जिलाध्यक्ष ने अपने पत्र की एक प्रति भारत सरकार के कानून और न्याय मंत्रालय के केंद्रीय सचिव को भी भेजते हुए कहा गया है कि उपभोक्ता हितों के रक्षा के लिए संपूर्ण भारत वर्ष के लिए निर्णय लिया जाए तो लंबित पड़े शीघ्रता से निस्तारित हो जायेगे।

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